EPFO New Rules : अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और हर महीने सैलरी से PF कटता है, तो ये खबर आपके लिए काफी काम की है। PF न सिर्फ आपकी रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सेफ्टी देता है, बल्कि इसमें पेंशन का भी ऑप्शन छुपा है।
जी हां! EPS-95 यानी Employees’ Pension Scheme के तहत आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के हकदार बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी ज़रूरी होती हैं।
EPS क्या है? क्यों ज़रूरी है?
अक्सर लोग EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना को PF से जोड़कर देखते हैं लेकिन सही जानकारी नहीं होती। EPS दरअसल EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) की एक स्कीम है, जिसे साल 1995 में शुरू किया गया था। इसका मकसद है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलती रहे ताकि आपकी इनकम बनी रहे।
इस स्कीम का फायदा वही कर्मचारी ले सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आपने 9 साल 6 महीने भी नौकरी की है तो वो सीधे 10 साल मान ली जाती है और आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
PF और EPS में क्या होता है फर्क?
अब सवाल आता है कि PF में जो पैसा जमा होता है, उसमें से कितना EPS में जाता है?
हर महीने आपकी बेसिक सैलरी + DA का 12% PF में कटता है। इसमें से:
- पूरा 12% कर्मचारी की EPF में जाता है।
- लेकिन नियोक्ता का जो 12% हिस्सा होता है, उसमें से:
- 8.33% EPS यानी पेंशन स्कीम में जाता है।
- बाकी 3.67% EPF में ही रहता है।
इसका मतलब है कि EPS में आपकी तरफ से कोई कटौती नहीं होती, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से हर महीने योगदान होता रहता है।
नौकरी बदली लेकिन UAN वही – तो चिंता नहीं
कई बार लोग नौकरी बदलते हैं और सोचते हैं कि अब उनका EPS टेन्योर टूट गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने दो अलग-अलग कंपनियों में 5-5 साल नौकरी की है और आपका UAN नंबर एक ही रहा है, तो वो कुल मिलाकर 10 साल की नौकरी मानी जाएगी।
बस शर्त यही है कि नया PF अकाउंट भी पुराने UAN से लिंक हो। UAN यानी Universal Account Number, EPFO का एक यूनिक नंबर है जो पूरी प्रोफेशनल लाइफ में वही रहता है, चाहे कितनी भी नौकरियां बदलो।
नौकरी 10 साल से कम? तो क्या पेंशन नहीं?
अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम है, तो आप EPS के तहत पेंशन के हकदार नहीं होंगे। हालांकि, उस स्थिति में आप EPS में जमा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी।
EPS का फायदा कब मिलता है?
EPS का पैसा आपको तभी मिलता है जब आप 58 साल की उम्र पूरी कर चुके हों। कुछ मामलों में आप 50 साल की उम्र में भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कटौती हो सकती है।