ATM यूजर्स सावधान! RBI के नए नियम से बदल जाएगा पैसा निकालने का तरीका RBI New Guidelines

RBI New Guidelines – ATM से पैसे निकालना आजकल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे किसी को फटाफट कैश चाहिए हो या बैंक जाने का टाइम न हो, हम सीधा ATM का रुख करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ATM में कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, ट्रांजैक्शन भी करते हैं, मगर पैसे निकलते ही नहीं और खाते से पैसे कट जाते हैं। उस वक्त जो घबराहट होती है, उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो ऐसी स्थिति से गुजर चुका हो।

अब इस परेशानी से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह की घटनाओं पर सख्त नियम बना दिए हैं। अगर ATM से कैश नहीं निकला और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि ऐसी हालत में क्या करना है और आपके पैसे कैसे वापस आएंगे।

पैसे नहीं निकले लेकिन कट गए? अब सिर्फ 5 दिन में मिलेंगे वापस

कई बार ATM में तकनीकी दिक्कत या नेटवर्क फेलियर की वजह से पैसे अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन हाथ में कैश नहीं आता। ऐसी स्थिति को लेकर RBI ने साफ गाइडलाइन जारी कर दी है।

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अगर ATM से कैश नहीं निकला और पैसे कट गए तो बैंक को 5 वर्किंग डेज यानी कामकाजी दिनों के अंदर आपके पैसे वापस करने होंगे। अगर बैंक इस समयसीमा का पालन नहीं करता तो हर दिन के हिसाब से 100 रुपये का जुर्माना बैंक पर लगेगा। यानी आपका पैसा तो लौटेगा ही, साथ ही बैंक पर पेनल्टी भी पड़ेगी।

क्या करना है अगर आपके साथ ऐसा हो?

सबसे पहले SMS या ATM स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करें

जैसे ही ATM में पैसे नहीं निकले, तुरंत देखिए कि कोई विड्रॉल नोटिफिकेशन या मैसेज आया है या नहीं। इससे आपको ये साफ होगा कि पैसे कटे भी हैं या नहीं।

अपने बैंक अकाउंट बैलेंस की जानकारी लें

मोबाइल बैंकिंग ऐप, नेट बैंकिंग या फिर बैंक के कस्टमर केयर से बात करके पता करें कि आपके अकाउंट से वाकई पैसे कटे हैं या नहीं।

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अगर पैसे कट गए तो 5 दिन इंतजार करें

आमतौर पर बैंकों को RBI की गाइडलाइन के तहत 5 दिन के भीतर पैसे रिफंड करने होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इतने समय में पैसे लौट भी आते हैं।

5 दिन में पैसे न आएं तो शिकायत दर्ज कराएं

अगर 5 वर्किंग डेज तक पैसे वापस नहीं आते हैं, तो अपने बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत करें। इसके लिए ट्रांजैक्शन का वक्त और तारीख याद रखें या उसका स्क्रीनशॉट सेव रखें।

30 दिन तक बैंक से जवाब न मिले तो आगे शिकायत करें

अगर आपने बैंक में शिकायत की है लेकिन 30 दिनों तक कोई समाधान नहीं हुआ, तो आप बैंक के शिकायत निवारण विभाग या RBI की ग्राहक सेवा इकाई में शिकायत कर सकते हैं।

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ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आपने ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ATM से किया था और वहां से पैसे कट गए थे, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए SBI की वेबसाइट पर जाएं।

यहां Existing Customer के तहत ATM Related > Account Debited but Cash not Dispensed वाले ऑप्शन में जाकर कंप्लेन दर्ज की जा सकती है।

इसके अलावा SBI के कस्टमर केयर नंबर पर भी कॉल किया जा सकता है:

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  • 1800 11 2211 (टोल-फ्री)
  • 1800 425 3800 (टोल-फ्री)
  • 080-26599990 (सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक)

इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने केस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

कुछ जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान रखें

  • ATM से पैसे निकालते समय मशीन की भाषा, स्क्रीन पर दिए निर्देश और कोई त्रुटि संदेश (error message) जरूर पढ़ें
  • कोशिश करें कि हमेशा ATM स्लिप लें या ट्रांजैक्शन के समय स्क्रीनशॉट ले लें
  • SMS अलर्ट और बैंकिंग ऐप्स की नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखें
  • ट्रांजैक्शन फेल होने पर तुरंत कस्टमर केयर या बैंक से संपर्क करें, देरी करने से आपके पास शिकायत करने का समय कम हो सकता है

ATM से पैसा निकालते वक्त अगर कभी कोई दिक्कत हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने ग्राहकों के हक में काफी कड़े नियम बनाए हैं। आपको बस थोड़ा सतर्क रहना है और तय प्रक्रिया अपनानी है। ध्यान रखें, अगर आपने बैंक को सही तरीके से जानकारी दी है तो आपका पैसा आपको ज़रूर वापस मिलेगा।

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