ATM Transaction Rules – आजकल हम सभी कभी न कभी एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये मशीनें हमारी जिंदगी को आसान तो बनाती हैं, लेकिन कई बार झंझट भी खड़ा कर देती हैं। खासकर तब जब एटीएम से पैसे निकले बिना ही अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में हम घबरा जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें, शिकायत कहां करें और पैसे वापस कब मिलेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या भविष्य में हो सकता है, तो ये जानकारी आपके लिए है।
पैसे कटे लेकिन एटीएम से निकले नहीं – अब क्या करें?
कई बार एटीएम में नेटवर्क की दिक्कत, बिजली जाने या मशीन के खराब होने की वजह से ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाता। लेकिन स्क्रीन पर लिखा आ जाता है कि पैसे कट गए हैं। असल में ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी कॉमन है और रिजर्व बैंक यानी RBI ने इसको लेकर साफ-साफ नियम बना रखे हैं।
RBI का नियम – बैंक को 5 वर्किंग डेज़ में पैसे लौटाने होंगे
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन खाते से पैसे कट गए हैं, तो RBI के मुताबिक बैंक को 5 कामकाजी दिनों के अंदर पैसे वापस करने होते हैं। अगर बैंक ऐसा नहीं करता तो हर दिन के हिसाब से सौ रुपये का जुर्माना लगता है और यह जुर्माना भी ग्राहक को ही दिया जाता है।
तो जब ऐसा हो तो सबसे पहले क्या करें?
- एटीएम से निकलते ही फोन पर बैंक का SMS देखें या ऐप खोलकर चेक करें कि वाकई पैसे कटे हैं या नहीं।
- अगर पैसे डेबिट हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है – 5 कामकाजी दिन यानी बैंकिंग डे तक इंतजार करें।
- ज़्यादातर मामलों में बैंक खुद-ब-खुद पैसे वापस भेज देता है।
अगर 5 दिन बाद भी पैसे वापस नहीं आए तो क्या करें?
अब यहां से आपको थोड़ी एक्टिवनेस दिखानी होगी:
- अपने बैंक की शाखा में जाकर एक शिकायत दर्ज कराएं।
- शिकायत लिखित में दें और उसकी रिसीविंग यानी रसीद ज़रूर लें।
- बैंक से पूछें कि आपकी शिकायत का क्या स्टेटस है और कब तक समाधान मिलेगा।
अगर बैंक आपकी शिकायत के बाद भी 30 दिन तक कुछ नहीं करता, तो आप ये कर सकते हैं:
- बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय या नोडल ऑफिसर से संपर्क करें।
- अगर फिर भी बात नहीं बनती, तो RBI के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत की जा सकती है।
ऑनलाइन शिकायत कैसे करें – SBI का उदाहरण
अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के ग्राहक हैं, तो ऑनलाइन शिकायत करना बहुत आसान है।
- वेबसाइट खोलें: crcf.bank.sbi/ccf
- “Existing Customer” पर क्लिक करें
- फिर “ATM related” → “Account Debited but Cash not Dispensed” वाला ऑप्शन चुनें
- फॉर्म भरें और सबमिट कर दें
फोन से भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो फोन से भी शिकायत की जा सकती है:
- 1800 11 2211 (फ्री)
- 1800 425 3800 (फ्री)
- 080-26599990 (सुबह 8 से शाम 8 बजे तक)
ATM इस्तेमाल करते समय ये बातें हमेशा ध्यान में रखें
- पैसे निकालते वक्त जल्दबाजी न करें।
- जब तक स्क्रीन पर “Transaction Complete” न दिखे, एटीएम से हाथ न हटाएं।
- अगर एटीएम रसीद दे रहा है तो ले लें, और न भी दे तो मोबाइल पर अलर्ट जरूर देखें।
- अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया है लेकिन पैसे कट गए हैं, तो स्क्रीन का फोटो या वीडियो ले लें।
- बैंक ऐप पर तुरंत ट्रांजैक्शन चेक करें ताकि सबूत आपके पास रहे।
आपके अधिकार क्या हैं?
RBI ने साफ कहा है कि जब आप एटीएम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आपकी सुविधा और सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है। बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि मशीन सही से काम करे और अगर कोई दिक्कत आती है, तो उसका समाधान तुरंत किया जाए।
तो अब घबराने की जरूरत नहीं है
अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से कट गए हैं, तो यह टेंशन की बात नहीं है। RBI ने जो नियम बनाए हैं, वो पूरी तरह ग्राहक के हित में हैं। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या करना है और कब करना है। अगर बैंक गलती करता है, तो नुकसान आपका नहीं होता – उल्टा बैंक को जुर्माना भरना पड़ता है।
इसलिए अगली बार जब आप एटीएम जाएं तो थोड़ा सतर्क रहें, लेकिन डरें नहीं। नियम आपके पक्ष में हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि अपने हक के लिए कैसे खड़ा होना है।