Happy Card Yojana – हरियाणा सरकार ने एक शानदार पहल की है जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधा फायदा पहुंचाएगी। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना। इस योजना के तहत जिन परिवारों की सालाना आमदनी एक लाख अस्सी हजार रुपये या उससे कम है, उन्हें रोडवेज की बसों में हर साल एक हजार किलोमीटर तक फ्री सफर की सुविधा दी जाएगी। और ये सब मिलेगा एक स्मार्ट कार्ड के जरिए, जिसे कहा गया हैप्पी कार्ड।
साल में मिलेगा 1000 किलोमीटर फ्री सफर
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में राहत देना है ताकि उन्हें सफर करने में खर्च ना उठाना पड़े। इस हैप्पी कार्ड की मदद से हर साल हर लाभार्थी को एक हजार किलोमीटर तक फ्री में रोडवेज बसों में घूमने की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा किसी एक-दो लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के करीब 23 लाख अंत्योदय परिवारों के 84 लाख सदस्यों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
हर सदस्य को मिलेगा अपना-अपना कार्ड
इस योजना की सबसे खास बात ये है कि एक ही परिवार के हर सदस्य को अलग-अलग कार्ड मिलेगा। मतलब, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो सबके पास अपना हैप्पी कार्ड होगा और सबको एक-एक हजार किलोमीटर की फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। कार्ड के जरिए ई-टिकटिंग सिस्टम से यात्रियों को जोड़ा जाएगा जिससे सफर करना और टिकट लेना दोनों आसान हो जाएगा।
कार्ड की कीमत और सरकार की मदद
अब बात करते हैं हैप्पी कार्ड की कीमत की। इस कार्ड की कुल लागत है 109 रुपये लेकिन लाभार्थी को सिर्फ 50 रुपये देने होंगे। बाकी का खर्चा यानी 59 रुपये और सालाना मेंटेनेंस फीस सरकार उठाएगी। यानि बहुत ही कम खर्च में गरीब परिवारों को ये बेहतरीन सुविधा दी जा रही है।
कौन-कौन ले सकता है इसका फायदा
अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस योजना के लिए योग्य हैं या नहीं, तो नीचे दी गई शर्तें चेक कर लें:
- आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए।
- आपके परिवार की सालाना इनकम एक लाख अस्सी हजार रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- परिवार अंत्योदय श्रेणी में दर्ज होना चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) में आपकी जानकारी और इनकम वैलिडेटेड होनी चाहिए।
कौन-कौन से डॉक्युमेंट जरूरी हैं
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इनकी लिस्ट नीचे दी जा रही है:
- परिवार पहचान पत्र यानी PPP ID
- आधार कार्ड (जिसमें आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हो)
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इनमें से कोई डॉक्युमेंट मिस हुआ तो आपका आवेदन अटक सकता है, इसलिए पहले से ही सब तैयार रखें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। अच्छी बात ये है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और बहुत आसान भी। नीचे स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है:
- सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं।
- वहां होमपेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” वाला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब अपना PPP नंबर और कैप्चा कोड भरें।
- फिर OTP भेजें और मोबाइल नंबर वेरीफाई करें।
- इसके बाद आपके परिवार के सभी सदस्यों की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी।
- जिस सदस्य के लिए कार्ड बनवाना है, उसका चुनाव करें।
- उस सदस्य का आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- दोबारा OTP से वेरीफिकेशन करें और बाकी जानकारी भरें।
- आखिरी में “आवेदन करें” बटन दबाएं।
आवेदन करने के करीब 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर कार्ड ले सकते हैं।
कहां से मिलेगा आवेदन लिंक
अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको https://hartrans.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको आवेदन फॉर्म, दिशा-निर्देश और हेल्प सेंटर की पूरी लिस्ट मिल जाएगी।
तो अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपका नाम अंत्योदय परिवार में शामिल है, तो ये हैप्पी कार्ड आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सफर भी फ्री और झंझट भी नहीं।