Haryana Pension Scheme : हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक शानदार तोहफा दिया है। अब राज्य में रहने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों को हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलेगी।
ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो किसी न किसी तरह की दिव्यांगता से जूझ रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
कौन-कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा?
इस योजना के तहत वही लोग पेंशन के हकदार होंगे जो:
- हरियाणा के मूल निवासी हों और पिछले 3 साल से वहीं रह रहे हों,
- उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो,
- सालाना पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम हो।
किन-किन बीमारियों को शामिल किया गया है?
राज्य सरकार ने इस योजना में कुल 21 तरह की दिव्यांगताओं को शामिल किया है, जैसे:
- अंधापन और कम दृष्टि
- शारीरिक अपंगता
- सुनने या बोलने में परेशानी
- मानसिक बीमारी
- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- थैलेसीमिया और हीमोफीलिया
- एसिड अटैक पीड़ित
- बौना व्यक्ति
ये सभी शारीरिक या मानसिक स्थितियां अब इस पेंशन योजना के दायरे में आ गई हैं।
हर साल होगा मेडिकल चेक
सरकार इस योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर साल मेडिकल वैरिफिकेशन करेगी। खासकर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
कितना मिलेगा पैसा?
जो भी योग्य व्यक्ति इस स्कीम के तहत आएगा, उसे हर महीने ₹3000 की पेंशन सीधे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। यानी अब जरूरी दवाइयों, इलाज या जरूरत की चीजों के लिए थोड़ा राहत भरा सहारा मिलेगा।
पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
सरकार ने इस योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है ताकि आवेदन करना और ट्रैक करना आसान हो। आप राज्य सरकार के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं।
सरकार पहले से चला रही कई योजनाएं
इस पेंशन योजना के अलावा हरियाणा सरकार पहले से दिव्यांगजनों के लिए कई स्कीमें चला रही है जैसे:
- फ्री ट्राईसाइकिल
- स्कॉलरशिप
- रोजगार मेले
नई पेंशन स्कीम से अब और भी ज़्यादा लोगों को सीधे फायदा मिलेगा।