New Toll Tax Rules – अब हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने के लिए जेब ढीली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं, जो कई लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। 2025 से कुछ खास कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। यानी अब उन्हें टोल बूथ पर एक भी रुपया नहीं देना होगा।
कैसे लिया जाता है टोल टैक्स?
दरअसल, जब हम हाईवे या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से सफर करते हैं, तो टोल टैक्स देना होता है। ये टैक्स NHAI द्वारा सड़क मेंटेनेंस और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए लिया जाता है। ये राशि गाड़ी के टाइप और यात्रा की दूरी के हिसाब से तय की जाती है। भारी गाड़ियों से ज्यादा टोल वसूला जाता है क्योंकि वो सड़कों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं टू-व्हीलर और कार जैसी हल्की गाड़ियों का टोल कम होता है।
अब किन्हें नहीं देना होगा टोल टैक्स?
NHAI ने नए नियम बनाकर कुछ खास लोगों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी है। इन लोगों को अब देशभर में कहीं भी टोल बूथ पर पैसा नहीं देना होगा। इनमें शामिल हैं:
1. इमरजेंसी सेवाओं में शामिल वाहन
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सर्विस गाड़ियां अब बिना किसी रुकावट के टोल पार कर सकेंगी। अगर किसी टोल बूथ पर इन वाहनों से टोल मांगा जाता है, तो इसकी शिकायत सीधे की जा सकती है।
2. सेना और रक्षा विभाग के वाहन
जो वाहन सेना या रक्षा मंत्रालय से जुड़े होते हैं, उन्हें भी टोल टैक्स नहीं देना होता। ये गाड़ियां देश की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, इस वजह से इन्हें पूरी छूट दी गई है।
3. खास वीआईपी लोग
सरकार ने जिन लोगों को टोल फ्री कैटेगरी में रखा है, उनमें सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं। इनके वाहन टोल से बिना किसी भुगतान के गुजर सकते हैं।
4. वीरता पुरस्कार विजेता
देश के जिन बहादुर जवानों और नागरिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र मिला है, उन्हें भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। उन्हें बस अपना पहचान पत्र दिखाना होता है।
5. सरकारी बसें और बाइक
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बसों को भी अब टोल टैक्स से पूरी छूट मिल गई है। साथ ही टू-व्हीलर यानी बाइक और स्कूटर वालों को भी देशभर के टोल बूथ पर कुछ नहीं देना होगा।
6. टोल बूथ के नजदीकी लोग
अगर कोई व्यक्ति टोल बूथ के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में रहता है, तो उसके लिए भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। इस सुविधा का फायदा उन लोगों को मिलता है, जो रोज उसी टोल से गुजरते हैं।
24 घंटे में दो बार टोल पार करने पर मिलेगी छूट
NHAI के नियमों के मुताबिक, अगर कोई गाड़ी एक ही टोल बूथ से 24 घंटे के अंदर दो बार गुजरती है, तो उसे दूसरी बार पूरा टोल नहीं देना होगा। उसे केवल डेढ़ गुना टोल राशि ही चुकानी पड़ेगी। यानी डेली अप-डाउन करने वाले लोगों को यह सुविधा काफी सस्ती पड़ेगी।
फास्टैग सिस्टम बना आसान
आजकल फास्टैग के जरिए टोल कटौती अपने आप हो जाती है। ऐसे में जिन्हें छूट मिलती है, उनके फास्टैग को सरकार वैलिडेट कर देती है ताकि उनसे कोई कटौती न हो। इससे लंबी लाइनों से भी छुटकारा मिलता है और ट्रैफिक जल्दी निकलता है।
क्या करना होगा छूट पाने के लिए?
अगर आप उपरोक्त किसी कैटेगरी में आते हैं और टोल टैक्स से छूट चाहते हैं, तो आपको बस अपना पहचान पत्र या जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। कुछ मामलों में पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ताकि फास्टैग में ये अपडेट हो जाए।
NHAI का ये कदम आम जनता, वीआईपी लोगों और देश के लिए जरूरी सेवाएं देने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे ना सिर्फ समय बचेगा, बल्कि लोगों को आर्थिक राहत भी मिलेगी। टोल सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने की दिशा में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है।