NHAI ने किया बड़ा ऐलान! अब टोल टैक्स में मिलेगी पूरी छूट – जानें नया नियम New Toll Tax Rules 2025

New Toll Tax Rules 2025 – अब जब भी आप किसी हाईवे पर गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो मन में एक बात जरूर आएगी कि टोल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब इसको लेकर अच्छी खबर आई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नए टोल टैक्स नियम लागू किए हैं, जिनमें कई लोगों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है।

देशभर में लगातार नए हाईवे और नेशनल हाइवे बनाए जा रहे हैं ताकि लोग तेजी से और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। लेकिन इन रास्तों पर चलने के लिए टोल टैक्स देना होता है। अब सरकार ने इसी को लेकर राहत दी है। कुछ खास कैटेगरी के लोगों और वाहनों को अब टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

NHAI ने बदले टोल टैक्स के नियम

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 2025 के लिए नए टोल नियम जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि अब किसे टोल देना है और किसे नहीं। आमतौर पर टोल टैक्स वाहन के प्रकार और यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है।

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जैसे भारी वाहन जो ज्यादा लोड लेकर चलते हैं, वो रोड को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा टोल लिया जाता है। वहीं टू व्हीलर जैसे छोटे वाहनों पर टोल कम या फिर नहीं लिया जाता।

इन लोगों को मिलेगी पूरी छूट

NHAI के नए नियमों के मुताबिक अब कई खास लोगों को टोल टैक्स से छूट मिल गई है। जैसे कि अगर कोई वीआईपी है, तो उसे टोल बूथ पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी टोल टैक्स नहीं देना होगा।

यहां तक कि कई सरकारी अधिकारियों के वाहन भी बिना टोल चुकाए ही रास्ता पार कर सकते हैं। मतलब, जो लोग देश की सेवा में लगे हैं या जो इमरजेंसी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें अब राहत मिलेगी।

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कौन-कौन से वाहन माने जाएंगे इमरजेंसी

आपातकालीन वाहनों की बात करें तो इनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं। अगर इन वाहनों से टोल वसूला जाता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है।

NHAI ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे वाहन कहीं भी टोल देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इनसे टोल मांगना नियमों के खिलाफ है।

आर्मी के वाहनों को भी छूट

भारतीय सेना और रक्षा विभाग से जुड़े वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। जब ये वाहन हाईवे या टोल बूथ से गुजरते हैं, तो इन्हें कोई भुगतान नहीं करना होता।

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इसकी वजह साफ है—ये वाहन देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं और इनका काम बेहद जरूरी होता है। इसलिए इनसे किसी तरह की फीस नहीं ली जाती।

VIP लोगों को टोल टैक्स से छूट

सरकार और NHAI के नियमों के मुताबिक कुछ खास लोगों को टोल टैक्स से पूरी छूट मिलती है। इनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और उच्च न्यायालय के जज जैसे लोग शामिल हैं।

इसके अलावा जिन लोगों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र जैसे वीरता पुरस्कार मिले हैं, उन्हें भी टोल टैक्स नहीं देना होता।

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अगर ये लोग अपना पहचान पत्र दिखा दें तो उन्हें बिना किसी रुकावट के टोल पार करने दिया जाता है।

बाइक और बस वालों को भी राहत

जो लोग बाइक चलाते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। पूरे देश में बाइक पर कहीं भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा जो बसें राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं, वे भी टोल से पूरी तरह मुक्त हैं।

कई जगहों पर ऐसा भी नियम है कि अगर कोई वाहन टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर के दायरे में ही यात्रा कर रहा है, तो उस पर भी टोल नहीं लगेगा।

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हालांकि इसके लिए कुछ स्थानीय नियम बनाए गए हैं, जो अलग-अलग इलाकों में लागू होते हैं।

डेली अप-डाउन करने वालों को फायदा

NHAI ने टोल टैक्स छूट को लेकर एक और बढ़िया नियम बनाया है। अगर कोई वाहन 24 घंटे के अंदर एक ही टोल बूथ से दो बार गुजरता है, तो उसे पूरी टोल फीस की जगह सिर्फ डेढ़ गुना रकम ही चुकानी होगी।

इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो रोजाना अप-डाउन करते हैं। जैसे ऑफिस जाने वाले, स्कूल-कॉलेज जाने वाले या व्यापार करने वाले लोग।

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अगर आप रोजाना गाड़ी से हाईवे पर निकलते हैं, तो ये नए टोल टैक्स नियम आपके लिए काफी राहत भरे हो सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हैं या जिनका काम रोज सफर करने से जुड़ा है।

सरकार का ये कदम देशभर में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश का हिस्सा है। साथ ही लोगों को बेवजह के खर्च से राहत भी देने का तरीका है।

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